नया इनकम टैक्स बिल: करदाताओं की डिजिटल जानकारी पर आयकर विभाग की नजर
केंद्र सरकार ने नए इनकम टैक्स बिल में एक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया है, जो आयकर अधिकारियों को करदाताओं की पर्सनल डिजिटल जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसका उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना है।
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क्या है प्रावधान?
नए इनकम टैक्स बिल की धारा 247 के तहत आयकर अधिकारी कर चोरी या अघोषित संपत्ति के संदेह में किसी भी व्यक्ति के:
- ईमेल
- सोशल मीडिया अकाउंट
- बैंक डिटेल्स
- इंवेस्टमेंट अकाउंट
को एक्सेस कर सकते हैं। यदि करदाता सहयोग नहीं करता है, तो अधिकारी पासवर्ड ब्रेक या सुरक्षा सेटिंग्स को बायपास करके डेटा अनलॉक कर सकते हैं.
विशेषज्ञों की राय
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रावधान मौजूदा कानून से अलग है और यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं होते हैं, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है.
असर
इस नियम से करदाताओं की निजी जानकारी कर अधिकारियों की पहुंच में होगी, जिससे शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है। यह प्रावधान कानूनी विवादों को जन्म दे सकता है और करदाताओं की डिजिटल गोपनीयता से समझौता कर सकता है.
FAQs:
- नया इनकम टैक्स बिल कब से लागू होगा?
नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। - क्या सभी करदाताओं के अकाउंट्स की जांच होगी?
नहीं, यह नियम केवल उन करदाताओं पर लागू होगा जिन पर टैक्स चोरी या अघोषित संपत्ति का संदेह होगा। - क्या करदाता अपने अकाउंट्स की जानकारी देने से मना कर सकते हैं?
नहीं, यदि करदाता सहयोग नहीं करता है, तो अधिकारी पासवर्ड ब्रेक या सुरक्षा सेटिंग्स को बायपास कर सकते हैं.