दिल्ली में 8 मार्च को लोक अदालत: ट्रैफिक चालानों का निपटारा
दिल्ली में 8 मार्च, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। इस अदालत में आप अपने पुराने ट्रैफिक चालान की राशि कम करा सकते हैं या रद्द करा सकते हैं। हालांकि, कुछ गंभीर मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होती है और उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है।
किन मामलों में मिलेगी राहत?
लोक अदालत में आमतौर पर निम्नलिखित ट्रैफिक नियम उल्लंघन से जुड़े हल्के-फुल्के मामलों का निपटारा किया जाता है:
- सीट बेल्ट न लगाने पर कटा चालान
- हेलमेट न पहनने की वजह से लगाया गया चालान
- रेड लाइट जंप करने पर जारी चालान
- स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने से संबंधित चालान
किन चालानों की लोक अदालत में सुनवाई नहीं होगी?
लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों की सुनवाई नहीं होती है:
- एक्सीडेंट केस से जुड़ा चालान
- क्रिमिनल केस में शामिल वाहन पर लगा चालान
- ड्रंक एंड ड्राइव (नशे में गाड़ी चलाना) से संबंधित चालान
- गाड़ी चोरी या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल होने की स्थिति में
सिर्फ दिल्ली के चालानों का निपटारा
लोक अदालत में केवल उन्हीं चालानों का निपटारा होगा जो दिल्ली में कटे हैं। यदि आपका ट्रैफिक चालान किसी अन्य राज्य में कटा है, तो आप उसे दिल्ली की लोक अदालत में सुलझा नहीं सकते हैं।
सामान्य प्रश्न:
- दिल्ली में लोक अदालत कब है?
- दिल्ली में लोक अदालत 8 मार्च, 2025 को होगी।
- लोक अदालत में कौन से चालानों का निपटारा होगा?
- लोक अदालत में हल्के-फुल्के ट्रैफिक नियम उल्लंघन से जुड़े चालानों का निपटारा होगा।
- किन मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होगी?
- गंभीर अपराध या दुर्घटना से जुड़े मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होगी।