गलती से कटे ई-चालान को रद्द कराने का तरीका
अगर आपका ई-चालान गलती से कट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से रद्द करा सकते हैं। यहाँ कुछ आसान स्टेप्स दिए गए हैं:
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं: https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं और ‘complaint’ या ‘Dispute Challan’ विकल्प चुनें।
- जानकारी भरें: अपना नाम, मोबाइल नंबर, चालान नंबर और वाहन नंबर सहित सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- सबूत अपलोड करें: चालान को गलत साबित करने के लिए डैशकैम फुटेज, जीपीएस ट्रैकिंग डेटा या अन्य प्रूफ अपलोड करें।
- सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
ऑफलाइन तरीका:
- ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाएं: अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाएं और चालान की कॉपी, वाहन के डॉक्युमेंट्स और पहचान पत्र लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
- हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें: अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और चालान की जानकारी दें।
- ईमेल से शिकायत करें: अगर आप दिल्ली में हैं, तो अपनी शिकायत [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं।
FAQs:
- गलत ई-चालान को रद्द कराने का तरीका क्या है?
- आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं या ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाकर ऑफलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- गलत चालान के क्या कारण हो सकते हैं?
- गलत चालान सीसीटीवी कैमरों की गलती, ट्रैफिक पुलिस की चूक या वाहन नंबर की गड़बड़ी के कारण हो सकता है।
- गलत चालान को रद्द कराने के लिए क्या सबूत देने होंगे?
- आपको डैशकैम फुटेज, जीपीएस ट्रैकिंग डेटा या कोई अन्य प्रूफ देना होगा जो साबित करे कि आपने कोई नियम नहीं तोड़ा था।