PM Jan Aushadhi Yojana: कम निवेश में लाखों कमाएं!

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलने से न केवल समाज सेवा का अवसर मिलता है, बल्कि यह एक लाभदायक व्यवसाय भी साबित हो सकता है।

कौन कर सकता है आवेदन?

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के लोग आवेदन कर सकते हैं:

  • व्यक्तिगत आवेदक: डी.फार्मा या बी.फार्मा डिग्री धारक।
  • संस्थान/एनजीओ/चैरिटेबल संस्थाएं: ये संगठन भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, बशर्ते वे एक योग्य फार्मासिस्ट को नियुक्त करें।

आवश्यक दस्तावेज़

व्यक्तिगत आवेदकों के लिए:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • डी.फार्मा या बी.फार्मा की डिग्री प्रमाणपत्र

संस्थानों के लिए:

  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • पैन कार्ड
  • योग्य फार्मासिस्ट का प्रमाणपत्र

आवेदन प्रक्रिया

  1. प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाएं।
  2. ‘जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करें’ सेक्शन में आवश्यक विवरण भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. आवेदन शुल्क जमा करें।

सरकारी सहायता और कमाई

सरकार जन औषधि केंद्र खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

  • एकमुश्त सहायता: 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।
  • फर्नीचर और उपकरण: 1 लाख रुपये तक की सहायता।
  • दवाओं की खरीद पर प्रोत्साहन: मासिक बिक्री के आधार पर 15% तक का प्रोत्साहन, अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह तक।
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इसके अलावा, दवाओं की बिक्री पर 20% मार्जिन भी मिलता है, जिससे आपकी कमाई में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलना एक लाभदायक व्यवसायिक अवसर है, जो समाज सेवा के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करता है। यदि आप फार्मेसी के क्षेत्र में हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए उपयुक्त है।

FAQs

प्रश्न 1: जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और फार्मास्युटिकल डिग्री प्रमाणपत्र आवश्यक हैं।

प्रश्न 2: क्या संस्थान भी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं?

हाँ, संस्थान और एनजीओ भी योग्य फार्मासिस्ट नियुक्त करके जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं।

प्रश्न 3: सरकार द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता कितनी है?

सरकार एकमुश्त 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और उपकरणों के लिए 1 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करती है।

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