गलती से कट गया ई-चालान? जानें इसे रद्द कराने की पूरी प्रक्रिया

गलती से कटे ई-चालान को रद्द कराने का तरीका

अगर आपका ई-चालान गलती से कट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से रद्द करा सकते हैं। यहाँ कुछ आसान स्टेप्स दिए गए हैं:

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:

  1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं: https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं और ‘complaint’ या ‘Dispute Challan’ विकल्प चुनें।
  2. जानकारी भरें: अपना नाम, मोबाइल नंबर, चालान नंबर और वाहन नंबर सहित सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  3. सबूत अपलोड करें: चालान को गलत साबित करने के लिए डैशकैम फुटेज, जीपीएस ट्रैकिंग डेटा या अन्य प्रूफ अपलोड करें।
  4. सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

ऑफलाइन तरीका:

  1. ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाएं: अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाएं और चालान की कॉपी, वाहन के डॉक्युमेंट्स और पहचान पत्र लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
  2. हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें: अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और चालान की जानकारी दें।
  3. ईमेल से शिकायत करें: अगर आप दिल्ली में हैं, तो अपनी शिकायत [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं।

FAQs:

  1. गलत ई-चालान को रद्द कराने का तरीका क्या है?
    • आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं या ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाकर ऑफलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  2. गलत चालान के क्या कारण हो सकते हैं?
    • गलत चालान सीसीटीवी कैमरों की गलती, ट्रैफिक पुलिस की चूक या वाहन नंबर की गड़बड़ी के कारण हो सकता है।
  3. गलत चालान को रद्द कराने के लिए क्या सबूत देने होंगे?
    • आपको डैशकैम फुटेज, जीपीएस ट्रैकिंग डेटा या कोई अन्य प्रूफ देना होगा जो साबित करे कि आपने कोई नियम नहीं तोड़ा था।

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