गुजरात मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना: भारत में राज्य और केंद्र सरकारें विभिन्न जनहित योजनाएं चलाती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इन दिनों महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। गुजरात में चल रही मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी ऐसी ही एक पहल है, जो महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त लोन प्रदान करती है।
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योजना की विशेषताएं:
- ब्याज मुक्त ऋण (Interest-free Loan): महिलाओं को अपने व्यवसाय को शुरू या बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।
- पुनर्भुगतान अवधि (Repayment Period): ऋण चुकाने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है।
- प्रशिक्षण और कौशल विकास (Training and Skill Development): महिलाओं को व्यवसायिक कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सब्सिडी (Subsidy): समय पर ऋण चुकाने पर 6% प्रति वर्ष की सब्सिडी दी जाती है।
- कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं (No Processing Fee): ऋण आवेदन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती।
- कोई आय सीमा नहीं (No Income Limit): आवेदन के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक महिला गुजरात की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- उसकी उम्र 18 साल या अधिक होनी चाहिए।
- कम से कम 8वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।
- वैध आधार कार्ड होना चाहिए।
योजना के लिए आवेदन कौन नहीं कर सकता है:
- सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- यदि कोई छात्र इस योजना का लाभ ले रहा है, तो उसे किसी अन्य योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
FAQs:
- गुजरात मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत कितना ऋण मिलता है?
- इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है।
- क्या इस योजना के लिए कोई आय सीमा है?
- नहीं, इस योजना के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- क्या सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।